बलौदाबाजार जिला प्रशासन द्वारा रोका गया बाल विवाह


जिला प्रशासन द्वारा रोका गया बाल विवाह 

बलौदाबाजार,10 मई 2025/कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन में बलौदाबाजार-भाटापारा को बाल विवाह मुक्त जिला बनाए जाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 आपातकालीन टोल फ्री नंबर लोगों के द्वारा संकटमय परिस्थितियों के बालको के संबंध में जानकारी प्रदान की ज रही है।इसी कड़ी में शनिवार को चाईल्ड हेल्पलाईन पर मिली सूचना के आधार पर बाल विवाह को रोका गया।


प्राप्त जानकारी के अनुसार भाटापारा विकाखण्ड अंतर्गत विवाह की आयु पूर्ण नही किए बालक का शादी किए जाने एवं शनिवार को बारात निकलने की जानकारी मिली। 


जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री टिकवेन्द्र जाटवर के द्वारा मामले की संवेदनशीलता को दृष्टिगत करते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई एवं एकीकृत बाल विकास परियोजना भाटापारा को त्वरित कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। जिसके अनुक्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई,एकीकृत बाल विकास परियोजना भाटापारा तथा निपनिया पुलिस चैकी की संयुक्त टीम ग्राम सिंगारपुर पहुची। परिजनों से बालक की आयु संबंधित दस्तावेज की मांग की गई। परिवार में एक साथ दो विवाह होने के कारण दोनो बालकों (भाई- बहन) की आयु संबंधित दस्तावेज का परीक्षण किया गया  जिसमें बालक की आयु 20 वर्ष मिली तथा बालिका की आयु 18 वर्ष पायी गई। बालिका से विवाह हेतु ग्राम बहेरा जिला बेमेतरा  से आ रहे बालक की आयु संबंधित पूछताछ करने पर वाट्सएप पर दस्तावेज प्रेषित किये गए। जिसमें बेमेतरा निवासी वर की आयु 20 वर्ष 6 माह निर्धारित हुई। जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री प्रकाश दास द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के बारे में परिजनों को जानकारी दी गई कि 21 वर्ष से कम आयु के लड़के एवं 18 से कम आयु की लड़की का विवाह करने से दो वर्ष की सजा एवं एक लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान है। विवाह अनुष्ठान में सम्मिलित प्रत्येक पुरूष (परिवार के सदस्य,टेंट,साउंट की व्यवस्था करने वाले, बारात में सम्मिलित होने वाले) समान रूप से दंड के भागीदार होंगे। कम आयु में विवाह होने से बालकों पर पड़ने वाले सामाजिक,आर्थिक दुष्परिणामों के बारे मे उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराया गया एवं अपील की गई संकटग्रस्त बालकों के संबंध में 24×7 कार्यरत् आपातकालीन हेल्पलाईन नंबर पर सूचना प्रदान करे ताकि बालकों की मदद की जा सकें। 

 कार्यवाही में जिला बाल संरक्षण इकाई से प्रकाश दास, अर्चना वैष्णव, विवेकानंद वैष्णव , एकीकृत बाल विकास परियोजना भाटापारा से पर्यवेक्षक ललिता मिश्रा, प्रमिला वर्मा,सुश्री वंदना बड़ा, सुश्री तारिणी साहू तथा निपनिया चैकी की पुलिस टीम सम्मिलित हुए। 


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