स्थानांतरण के लिए 13 जून तक स्वीकार किये जायेंगे आवेदन

 जिला जनसंपर्क कार्यालय

बलौदाबाजार-

14 जून से 25 जून तक होंगे स्थानांतरण


बलौदाबाजार, 8 जून 2025/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के लिए  सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को पत्र जारी किया गया है जिसके अनुसार 6 जून से 13 जून 2025 तक आवेदन स्वीकार और 14 जून से 25 जून तक स्थानांतरण किए जाएंगे। 


जारी पत्र अनुसार, राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी स्थानांतरण नीति को अधिक्रमित करते हुए  स्थानातरण नीति 2025 प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यह स्थानांतरण नीति गृह (पुलिस) विभाग, आबकारी विभाग, खनिज साधन विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्यकर विभाग, पंजीयन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकीय कार्य में पदस्थ शिक्षकगणों तथा राज्य के निगम, मण्डल, आयोगों एवं स्वायत्त संस्थाओं पर लागू नहीं होगे।


*जिला स्तर पर स्थानांतरण*- 14 जून, 2025 से 25 जून 2025 तक जिला स्तर पर तृतीय श्रेणी (गैर-कार्यपालिक) तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के  प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिला कलेक्टर द्वारा किये जा सकेंगे। स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन दिनांक 06 जून, 2025 से 13 जून 2025 तक संबंधित विभाग के जिला कार्यालय में प्राप्त किये जाएंगे।


कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण किये जाने वाले पद जिला संवर्ग का है तो उनका  जिले के अंदर ही हो तथा स्थानांतरण आदेश तद्‌नुसार प्रसारित होगे। विभाग के जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा । कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत उस पर जिले के प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाकर स्थानांतरण आदेश जारी किया जाएगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियो के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियो की कुल संख्या के अधिकतम 10% एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में अधिकतम 15 तक स्थानांतरण किये जा सकेंगे। परस्पर सहमति से स्वयं के व्यय पर किये गए स्थानांतरणों की गणना उक्त सीमा हेतु नहीं की जाएगी। परस्पर सहमति से स्थानांतरण हेतु दोनो आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु व्यक्तिगत रूप से किये गए आवेदन पर किया गया कोई भी स्थानांतरण परस्पर सहमति से किये गए स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आएगा।


 ऐसे शासकीय सेवक जो एक ही स्थान पर दो या उससे अधिक कालावधि से पदस्थ हो परस्पर सहमति हेतु उन्हीं के आवेदन स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित किये जाएंगे। परस्पर सहमति के आधार पर स्थानांतरण भी दो वर्ष या उससे अधिक कालावधि से पदस्थ शासकीय सेवकों के लिए लागू होगा। 


*राज्य स्तर पर स्थानांतरण* - 14 जून से 25 जून 2025 तक राज्य स्तर पर विभाग द्वारा स्थानांतरण किये जा सकेंगे। स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन दिनांक 06 जून से 13 जून 2025 तक संबंधित विभाग में प्राप्त किये जायेंगे। स्थानांतरण, विभाग के विभागीय मंत्री के अनुमोदन से ही किये जा सकेंगे।विभागों का यह दायित्व होगा कि यदि अनुसूचित क्षेत्रों के शासकीय सेवक का गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थानातरण करने के प्रस्ताव है तो उसके एवजीदार का भी प्रस्ताव (जो गैर-अनुसूचित क्षेत्र से हो) अनिवार्यतः रखा जाए। शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्तियों का जो असंतुलन है उसे संतुलित करने का विशेष ध्यान रखा जाए। किसी भी परिस्थिति में न्यूनता वाले स्थान से आधिक्य वाले स्थान में स्थानातंरण नहीं किया जाएगा ताकि संतुलन बना रहे एवं कमी वाले क्षेत्रों में पदो की पूर्ति हो सके।  1 जून 2025 की स्थिति में एक साल से कम अवधि में पदस्थ अधिकारी, कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।जिला कैडर के कर्मचारियों का स्थानांतरण जिले के भीतर एवं संभाग कैडर के कर्मचारियों का स्थानांतरण संभाग के अंतर्गत ही संभव होगा। राज्य स्तर पर स्थानांतरण प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 15% तथा तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलो में अधिकतम 5 प्रतिशत तक स्थानांतरण किये जा सकेंगे। परस्पर सहमति से स्वयं के व्यय पर किये गए स्थानातरणों की गणना ऊपर वर्णित सीमा हेतु नहीं की जाएगी। विभागीय सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण आदेश पूर्व परीक्षण आधारित हो और उनका क्रियान्वयन 14 जून 2025 तक सुनिश्वित किया जाएगा। 5 जुलाई 2025 को विभागाध्यक्ष स्थानांतरण आदेश के अनुरूप एकतरफा भारमुक्त करेंगे। स्थानांतरण पश्चात नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


*स्थानांतरण पर प्रतिबंध*- 25 जून 2025 के पश्चात स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, किन्तु अत्यंत आवश्यक परिरिस्थति में प्रतिबंध अवधि में समन्वय में अनुमोदन उपरांत ही स्थानांतरण किया जा सकेगा।समन्वय में आदेश प्राप्त करने हेतु जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें संबंधित विभाग तथा प्रस्तावित होने वाले शासकीय सेवकों के संबंध में संलग्न प्रपत्र में जानकारी दी जाएगी तथा प्रस्ताव में इस बात का आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रदेश में प्रश्नाधीन श्रेणी के कुल कितने शासकीय सेवक पदस्थ हैं और प्रस्तावित स्थानांतरण को सम्मिलित करते हुए कुल कितने स्थानांतरण अब तक हो चुके हैं तथा उसका प्रतिशत कितना है।


 *विशेष उपबंध छूट*-  प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर विभाग के अधीन की जाने वाली पदस्थापना, किसी विभाग के शासकीय सेवक (प्रथम श्रेणी अधिकारियों के मामले को छोड़कर) की सेवाओं को अन्य विभाग, संस्था में प्रतिनियुक्ति या डिप्लॉमेंट (एक्स कैडर पदस्थापना) पर सौपा जाना, यदि दोनो विभाग इसके लिए सहमत हो, लोक सेवा आयोग से अथवा चयन समिति द्वारा चयनित नई नियुक्ति से संबंधित उम्मीदवारों की रिक्त पदो पऱ पदस्थापना, न्यायालय के निर्देश, निर्णय के पालन में स्थानांतरण कर पदस्थापना करना, पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापना, एक ही स्थान (शहर) में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पदस्थापना शामिल है। 


स्थानांतरण नीति 2025 में 

परीविक्षाधीन अधिकारी, कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। राज्य स्तर के समस्त स्थानांतरण आदेश निर्धारित समयावधि में ईऑफिस के माध्यम से ही निर्धारित समयावधि में जारी किये जाएंगे।जिला स्तर पर निर्धारित समयावधि में स्थानांतरण आदेश जारी कर जारी तिथि को ही उका स्थानातरण आदेश की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के ई-मेल आई डी cg-gad-6@cg.gov.in में प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।

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