हाईकोर्ट में मोबाइल पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी — रजिस्ट्रार जनरल का आदेश जारी
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कोर्टरूम में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब पक्षकार, वादीगण, अधिवक्ता, उनके क्लर्क और अन्य स्टाफ न्यायालय कक्ष में मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकेंगे, चाहे वह स्विच ऑफ मोड में ही क्यों न हो।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय की कार्यवाही को किसी भी रूप में रिकॉर्ड करना पूरी तरह निषिद्ध है। यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) नियम, 2022 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्देश न केवल वादी पक्ष और याचिकाकर्ताओं के लिए है, बल्कि अधिवक्ताओं और उनके क्लर्कों पर भी समान रूप से लागू होगा। रजिस्ट्रार जनरल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी अधिवक्ता और संबंधित स्टाफ इन आदेशों का कड़ाई से पालन करें।
न्यायालय प्रशासन ने निर्देशों के पालन में गंभीरता बरतने की अपील की है और चेताया है कि उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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