आरोपी परसराम द्वारा शराब तस्करी करने वाले पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों का किया गया था सहयोग

● *दिनांक 29.01.2025 को चारपहिया वाहन में शराब की तस्करी करते हुए 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर 100 पेटी शराब किया गया था जप्त*

● *आरोपियों द्वारा एक राय होकर, अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से संगठित होकर अपराध करना पाया गया*

● *परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, गवाहो एवं आरोपियों से पूछताछ के आधार पर मामले में आरोपी परसराम का संलिप्त होना पाया गया*

● *पुलिस द्वारा आरोपी परसराम भारद्वाज की संपत्ति की भी जानकारी की जा रही है एकत्र*


दिनांक 29.01.2025 को मूखबीर सूचना पर *घेराबंदी करते हुए 04 आरोपी रितेश साहू, देव यादव, प्रियेश गुप्ता एवं भक्त प्रहलाद को चारपहिया वाहन में अवैध रूप से शराब की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया था। मामले में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा ₹7,98,000 कीमत मूल्य का 100 पेटी अंग्रेजी गोवा व्हिस्की शराब भी जप्त किया गया* था। कि प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्र. 111/2025 धारा 34(2),36 आबकारी एक्ट एवं जोड़ने धारा 111 बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्घ कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

प्रकरण में *पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा गहन, छानबीन करते हुए तथा गिरफ्तार आरोपियों, गवाहों से विस्तृत पूछताछ एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर, गिरफ्तार आरोपियों का परसराम भारद्वाज निवासी ग्राम छेरकाडीह द्वारा सहयोग करना पाया* गया। इस दौरान आरोपी परसराम को हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ किया गया, जिसमें आरोपी द्वारा एक राय होकर, अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों के सांथ संगठित होकर शराब तस्करी करने में सहयोग करना स्वीकार किया गया। *विदित हो कि आरोपी परसराम भारद्वाज अवैध रूप से शराब तस्करी के कई मामलों से जुड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा आरोपी की संपत्ति की भी संपूर्ण जानकारी एकत्र की जा रही है।* प्रकरण में जांच एवं विवेचना कार्यवाही जारी है।


आरोपी- परसराम भारद्वाज उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम छेरकाडीह थाना पलारी