मंत्रियों की संख्या पर सियासी घमासान, हाईकोर्ट सख्त – 2 सितंबर को फिर होगी सुनवाई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। मंत्रिपरिषद की संख्या 11 से बढ़कर 14 होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता बसदेव चक्रवर्ती से शपथपत्र मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को तय की है।


याचिकाकर्ता ने सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री और सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने उनसे सामाजिक कार्यों और पृष्ठभूमि का विवरण पेश करने का निर्देश दिया, ताकि याचिका की गंभीरता का आकलन हो सके। वहीं, राज्य शासन से भी जवाब मांगा गया है।


हाल ही में गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल को शामिल करने के बाद मंत्रियों की संख्या 14 हो गई। कांग्रेस ने इसे संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) का उल्लंघन बताते हुए कहा कि 90 सीटों वाली विधानसभा में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 13 हो सकती है। दूसरी ओर भाजपा ने आरोपों को निराधार करार देते हुए दावा किया कि संख्या संविधान सम्मत है और अन्य राज्यों की तर्ज पर मान्य है।


अब मंत्रियों की संख्या पर यह घमासान अदालत की अगली सुनवाई तक जारी रहेगा।