*थाना सिटी कोतवाली*
दिनांक 20.11.2025
● *थाना सिटी कोतवाली पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही से हत्या के आरोपियों को हुई आजीवन कारावास की सजा*
● *भैंसापसरा बलौदाबाजार में घर को आग लगाकर हत्या की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा किया गया आजीवन कारावास की सजा से दंडित*
● *माननीय न्यायालय द्वितीय सत्र न्यायाधीश श्रीमती संजया रात्रे द्वारा किया गया दंडादेश पारित*
दिनांक 24.02.2024 को रात्रि 12:00 बजे लगभग *आरोपी करण बघेल और दौलत सोनवानी द्वारा भैंसापसरा बलौदाबाजार में वृद्धा आश्रम के पास रहने वाले कमला साहू के मकान में बाहर से कुंडी लगाकर आग लगा दिया* गया, जिसमें घर अंदर सो रहे कमला साहू और सोनू साहू उर्फ़ गोलू की मृत्यु हो गई तथा परिवार के अन्य सदस्य संध्या साहू एवं रानू साहू गंभीर रूप से झुलस कर घायल हो गए। कि रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 153/2024 धारा 302,307,436,342,120बी भादवि के तहत प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। *थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा जांच एवं विवेचना कार्रवाई में पाया गया कि आरोपी नशे के आदि थे तथा मृतिका के घर के सामने नशा कर अक्सर गाली-गलौच करते थे। घटना दिनांक वाली रात गाली गलौज करने से मना करने पर आरोपीगण द्वारा मृतिका को उसके घर में आग लगा देने की धमकी दिया गया* था।
प्रकरण में *थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करते हुए उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर, चालान माननीय न्यायालय के समक्ष* प्रस्तुत किया। *माननीय न्यायालय द्वितीय सत्र न्यायाधीश श्रीमती संजया रात्रे ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपियों द्वारा किया गया, अपराध सिद्ध होना* पाया गया।
अपराध की गंभीरता को देखते हुए *दोनों आरोपियों* को *भादवि की धारा 120 में आजीवन कारावास एवं ₹500-500 अर्थदंड, धारा 342 में 01 वर्ष का साधारण कारावास, धारा 436 के तहत 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1000-1000 का अर्थदंड, धारा 302 (दो बार) के तहत आजीवन कारावास (दो बार) तथा ₹1000,-1000 अर्थदंड (दो बार) तथा धारा 307 (दो बार) के साथ 10-10 वर्ष का कठोर कारावास (दो बार) एवं ₹1000-1000 का अर्थदंड दो बार की सजा सुनाई गई है* है तथा सभी सजाएं साथ-साथ भुगताने का आदेश किया गया है। *प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं जांच कार्यवाही निरीक्षक अजय झा थाना प्रभारी सिटी कोतवाली द्वारा किया गया* है।
आरोपियों के नाम-
1. करण उर्फ भुखउ बघेल उम्र 22 वर्ष निवासी भैंसापसरा बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली
2. दौलत सोनवानी उम्र 26 वर्ष निवासी भैंसापसरा बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली2.





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