दिनांक 11.09.2025 


● *पलारी नगर में जान से मारने की धमकी देते हुए, बटनदार चाकू से प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार* 

● *नशा नहीं करने एवं अपने परिवार का भरण पोषण करने संबंधी समझाइस देने पर आक्रोश में आकर आरोपी द्वारा अपने भाई पर किया गया प्राण घातक हमला*


प्रार्थी राजेंद्र यादव निवासी ग्राम रानी सागर वार्ड पलारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 07.11.2025 की रात्रि 08:00 बजे लगभग वह घर पर था तथा उसका भाई भूपेंद्र यादव भी घर में खाना खा रहा था, जिसे प्रार्थी द्वारा शराब एवं नशापान नहीं करने तथा अपने परिवार का सही तरीके से पालन पोषण करने संबंधी बात बोलकर समझाइस दिया जा रहा था, जिससे *आवेश में आकर आरोपी द्वारा तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले, इस प्रकार की बातें बोलकर, जान से मारने की धमकी देते हुए अश्लील गाली गलौज कर प्रार्थी के ऊपर बटनदार चाकू से जानलेवा हमला कर गंभीर चोट पहुंचाया गया*। कि रिपोर्ट पर थाना पलारी में अपराध क्र. 453/2025 धारा 296,109 बीएनएस एवं 25,27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।


प्रकरण में *पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना पलारी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी भूपेन्द्र यादव को हिरासत में लिया* गया, जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा शराब पीने के लिए मनाही करने एवं अन्य बातों की समझाइस देने पर आवेश में आकर अपने भाई को जान से मारने की धमकी देते हुए, उस पर बटनदार चाकू से प्राणघातक हमला करना स्वीकार किया गया। कि प्रकरण में आरोपी को आज दिनांक 08.11.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समस्त प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।


आरोपी- भूपेंद्र यादव उम्र 22 साल निवासी वार्ड क्रमांक 08 रानी सागर वार्ड पलारी थाना पलारी