बिलासपुर। स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत बिलासपुर संभाग में लापरवाही के मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्राथमिक शाला/उच्च प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक श्री रोहित चंदा को कर्तव्य में घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।


जानकारी के अनुसार 11 नवंबर 2025 को बिलासपुर संभाग में की गई समीक्षा बैठक के दौरान यह तथ्य सामने आया कि संबंधित शिक्षक द्वारा शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय संचालन में गंभीर खामियां पाई गईं तथा शैक्षणिक एवं प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता उजागर हुई।


संयुक्त संचालक शिक्षा ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए यह कार्रवाई की। निलंबन अवधि में संबंधित शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जैजैपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।


यह आदेश 12 दिसंबर 2025 से तत्काल प्रभावशील हो गया है। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से विभाग में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने का स्पष्ट संदेश गया है।