छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल से शुरू होगी प्रीपेड व्यवस्था, मोबाइल की तरह करना होगा रिचार्ज, बिजली काटने से पहले मिलेगा ‘अलर्ट’
पहले चरण में सरकारी विभाग निशाने पर
ऊर्जा सचिव ने स्पष्ट किया कि विभाग की प्राथमिकता फिलहाल व्यवस्था को व्यवस्थित करना है। इस योजना के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
शुरुआत की तारीख : यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी।
प्रथम चरण: शुरुआत में इसे केवल शासकीय भवनों (Government Buildings) के लिए अनिवार्य बनाया जा रहा है।
रीचार्ज आधारित बिजली: जिस तरह आप मोबाइल फोन रीचार्ज करते हैं, ठीक उसी तरह सरकारी दफ्तरों को भी एडवांस में बिजली का रीचार्ज कराना होगा।
बिजली काटने से पहले मिलेगा ‘अलर्ट’
अक्सर उपभोक्ताओं के मन में यह डर रहता है कि बैलेंस खत्म होते ही अचानक अंधेरा छा जाएगा। इस पर सचिव रोहित यादव ने राहत देते हुए बताया कि:
रिमाइंडर मैसेज: बैलेंस कम होने पर संबंधित अधिकारी या विभाग के पास मोबाइल पर रिमाइंडर मैसेज भेजे जाएंगे।
पर्याप्त समय: बिजली काटने की नौबत आने से पहले विभाग को कई बार सूचना दी जाएगी ताकि वे समय रहते रीचार्ज कर सकें।
क्यों लिया गया यह फैसला?
इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों पर बकाया बिजली बिलों के बोझ को कम करना और राजस्व वसूली में पारदर्शिता लाना है।
बकाया राशि पर लगाम: अक्सर सरकारी विभागों से बिलों का भुगतान समय पर नहीं होता, जिससे विभाग का घाटा बढ़ता है।
ऊर्जा संरक्षण: प्रीपेड सिस्टम होने से विभागों में बिजली की बर्बादी कम होगी, क्योंकि उपयोग सीधे बजट से जुड़ा होगा।




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