दिनांक 01.04.2026
● *ग्राम बिनौरी में गला घोंटकर हत्या करने 03 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार*
● *मृतक रामकुमार साय की हत्या करने वाले आरोपियों में मृतक की पत्नी, भाई एवं रिश्तेदार है शामिल*
● *मनोवैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक निरंतर पूछताछ व भावनात्मक लिडिंग प्रश्नों से आरोपियों के झूठ को समझकर घटना में संलिप्त होने तथा हत्या करने के आरोप की स्वीकारोक्ति तक़ पहुचे*
● *आरोपी पूर्ण रूप से तैयार थे, पुलिस के प्रश्नों का जवाब देने के लिए, लेकिन साक्ष्य को छुपा ना सके*
● *प्रकरण में परत दर परत तथ्यों को जोड़ा गया*
● *फोरेंसिक एक्सपर्ट ने भी पूरा सहयोग दिया व मौत को संदिग्ध मानते हुए वैज्ञानिक तथ्यों से पुलिस क़ो कराया अवगत*
● *मृतक का रोज ही नशे मे आकर परिजनों क़ो मानसिक, शारीरिक प्रताडित करना ही हत्या की मुख्य वजह*
● *रिश्ते मे भतीजा एक अन्य आरोपी का घटना स्थल मे रात्रि में उपस्थिति क़ो परिजनों द्वारा छुपाना भी संलिप्त होने के संदेह क़ो किया गहरा*
● *एक आरोपी घटना के बाद रायपुर चला गया तथा जिसे पलारी पुलिस ने समझदारी से तलब कर तथ्यों को जोड़कर घटना में संलिप्त होना स्वीकार कराया*
*घटना का विवरण*- मर्ग क्र. 34/2026 के मृतक राम कुमार साय उम्र 37 साल निवासी बिनौरी का दिनांक 29.03.2026 के रात्रि 11.00 बजे से दिनांक 30.03.2026 के 02.30 बजे के बीच मृत्यु होने पर सूचक मृतक की पत्नी श्रीमती मीना बाई साय की रिपोर्ट पर मर्ग सदर कायम कर मृतक के शव का पंचनामा कार्यवाही कर PM करवाया गया। मृतक की मृत्यु के संबंध में मृतक के परिजन एवं शव पंचनामा कार्यवाही एवं डाक्टरो की टीम से प्राप्त शार्ट PM रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा होमिसाइडल प्रकृति का होना लेख किया गया।
*जांच के दौरान घटना एवं मृतक की हत्या होने के संबंध में पता चला*- मर्ग जांच के मृतक राम कुमार साय के साथ दिनांक 29.03.2026 के रात्रि 11.00 बजे से दिनांक 30.03.2026 के 02.30 बजे के मध्य घटना स्थल मृतक का घर खेत पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गला घोट कर हत्या करने मृत्यु होना पाए जाने से प्रथम दृष्टिया में आरोपी का कृत्य अपराध धारा 103 (1) BNS का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
*पुलिस की जांच एवं वारदात का तरीका*- दौरान विवेचना के प्रकरण में संदेही मृतक की पत्नी मीना बाई साय, संदेही बड़े भाई महावीर साय, संदेही वैभव उर्फ़ अंशु को थाना तलब कर पृथक-पृथक घटना के संबंध में हिकमत अमली से पूछताछ करने पर उक्त आरोपी गणों ने अपने अपने मेमो. कथन में बताया कि, मृतक बहुत शराबी क़िस्म का व्यक्ति था, जो घर के सभी लोगो को बहुत परेशांन किया करता था एवं मृतक अपने बेटी के ऊपर भी बुरी नियत रखता था, जिससे मृतक की पत्नी एवं मृतक का भाई परेशान रहता था। इसी नियत से मृतक के सोने के बाद घाट पर मीना बाई साय, संदेही बड़े भाई महावीर साय, संदेही वैभव उर्फ़ अंशु द्वारा योजना बनाकर मृतक राम कुमार साय का गमछा से गला घोटकर हत्या करना एवं घटना में प्रयुक्त गमछा को पत्थर में बाँध कर घर के पास कुआ में फेकना बताया गया, जो आरोपी गणों के द्वारा साक्ष्य छुपाने की नियत से कुआ में फेकना पाया गया है।
*जांच कार्यवाही*- प्रकरण में आरोपी गणों के द्वारा योजना बनाकर घटना घटित करना एवं घटना में उपयोग गमछा को साक्ष्य मिटाने की नियत से कुआ में फेंकना पाये जाने से प्रकरण में धारा 61[2],238 [क]3[5] BNS जोड़ी गई है। बाद प्रकरण के आरोपी गणों से घटना के समय उपयोग मोबाईल को पृथक पृथक जप्त किया गया है। घटना स्थल के निरीक्षण, मृतक के पिता के निशान देही पर तैयार किया गया है एवं आरोपी महावीर साय के निशान देही पर घटना में प्रयुक्त गमछा 03 नग एवं पत्थर को कुंआ से जप्त किया गया है।
*आरोपियों की गिरफ्तारी*- प्रकरण में अब तक की विवेचना शव पंचनामा आरोपी गणों के द्वारा मेमोरंडम कथन के आधार पर आरोपी 01. महावीर साय 02. श्रीमती मीना बाई, 03. वैभव उर्फ़ अंशु बघेल के विरुद्ध अपराध धारा घटित करना सबुत पाए जाने से उक्त आरोपी गणों को दिनांक 31.03.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।
*पुलिस टीम की सफलता*- उक्त कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में, श्री अभिषेक सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार एवं सुश्री अपूर्वा क्षत्रिय एसडीओपी बलौदाबाजार के मार्गदर्शन में थाना पलारी से निरीक्षक परिवेश तिवारी थाना प्रभारी, सउनि राजेश कुमार सेन, आर. संजय गुप्ता, कृष्णा यादव, पूनाराम घृतलहरे एवं वैज्ञानिक अधिकारी सीन आफ क्राईम यूनिट बलौदाबाजार राजीव पंकज व अन्य स्टाफ का विशेष योगदान रहा।
आरोपियों के नाम
1. महावीर साय उम्र 40 साल निवासी बिनौरी थाना पलारी
2. श्रीमती मीना बाई साय उम्र 36 साल निवासी बिनौरी थाना पलारी
3. वैभव उर्फ़ अंशु बघेल उम्र 19 साल निवासी बिजराडीह थाना गिधपुरी











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