बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण से होगा राशन वितरण, कलेक्टर कार्यालय ने जारी किया आदेश

बलौदाबाजार-भाटापारा, 11 जून 2026। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन वितरण को अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से अब सभी उचित मूल्य दुकानों में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ही खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय (खाद्य शाखा) बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा आदेश जारी किया गया है।


जारी पत्र के अनुसार, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समीक्षा के दौरान पाया गया कि अप्रैल एवं मई 2026 में जिले की कुछ राशन दुकानों में ओटीपी के माध्यम से लगभग 49 प्रतिशत खाद्यान्न वितरण किया गया। जबकि शासन के निर्देशानुसार हितग्राहियों का आधार प्रमाणीकरण कर ही राशन वितरण किया जाना है।


खाद्य अधिकारी ने बताया कि ओटीपी आधारित वितरण केवल विशेष परिस्थितियों में ही अनुमन्य है, लेकिन जिले में इसका अधिक उपयोग किया जा रहा था। इसे गंभीरता से लेते हुए शासन के निर्देशानुसार 11 जून 2026 से जिले की सभी राशन दुकानों में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।


आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी उचित मूल्य दुकान द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित संचालक की होगी।


यह आदेश खाद्य अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा जारी किया गया है तथा इसकी प्रतिलिपि खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।