*आबकारी विभाग जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा की कार्यवाही*
*आबकारी वृत्त पलारी *
1) . कायम प्रकरण - 01
2). धारा - 34(2),
3) *जप्त मदिरा - 8.0 ब. ली. महुआ मदिरा *
4)आरोपी : पप्पू गायकवाड, पुत्र-सोनू गायकवाड, ग्राम-देवगांव थाना-गिधपुरी
आबकारी आयुक्त सह सचिव श्रीमती आर संगीता मैडम के निर्देश के तारतम्य में उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता रायपुर श्री अनिमेष नेताम एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री एल के गायकवाड़ जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के मार्गदर्शन में गश्त के दौरान दिनांक 17/05/24 के 40 पाउच (प्रत्येक 200 मि.ली.लगभग ) कुल मात्रा = 8.0 बल्क लीटर महुआ मदिरा ज़ब्त किया गया l आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम-1915 की धारा 34(2)59(क) का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है l उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक श्री मनराखन नेताम , वृत्तप्रभारी-दिनेश कुमार साहू, आबकारी उपनिरीक्षक श्रीमती मोतीन बंजारे और नगर सैनिक श्रीमती दुर्गेश्वरी कुर्रे का योगदान रहा!