पंचायत सचिव की मनमानी, नहीं दे रहे है अभिलेख
जिला बलौदा बाजार के विकासखंड के बहुचर्चित ग्राम पंचायत अहिल्दा हमेशा ही सुर्खियो में बना हुआ है। यहां पहले सरपंच नहीं होने की वजह से पंचायत कार्य प्रभावित रहा। उसके बाद सरपंच के पदस्थ हो जाने के बाद सचिव के द्वारा लगातार पंचायत में उपस्थित नहीं होने की वजह से काफी समय से पंचायत कार्य प्रभावित रहा। इससे ग्रामीणों में पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर काफी नाराजगी जाहिर की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच, सचिव की वजह से इस वित्तीय वर्ष में कुछ भी विकास कार्य नहीं हो पाया है, वही ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय कार्यो के लिए परेशान हो पड़ा है। फिलहाल जनपद पंचायत बलौदाबाजार के द्वारा तत्कालिन सचिव कांशीराम रजक को हटाकर उसके स्थान पर नवपदस्थ सचिव श्रीमती ऋतु साहू को पदस्थ किया गया है, लेकिन सम्पूर्ण अभिलेख व रिकार्ड को अभी तक सौपा नहीं गया है।
उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत अहिल्दा में तत्कालिन सचिव कांशीराम रजक हटाकर उसके स्थान पर श्रीमती रितु साहू जो जनपद पंचायत बलौदाबाजार में थी जिसे 20 दिसम्बर को आगामी आदेश तक के लिए पदस्थ किया गया। तत्कालिन सचिव कांशीराम रजक के द्वारा पंचायत कार्य में लापरवाही एवं उदासिनता बरतने के कारण उसे 22 दिसम्बर 2023 को निलंबित किया गया। वही, तत्कालिन सचिव कांशीराम रजक के द्वारा नवपदस्थ सचिव को ग्राम पंचायत अहिल्दा का सम्पूर्ण अभिलेख एवं सामग्रियों को प्रभार में नहीं दिया गया है, जो कि प्रशासनिक अधिकारी के आदेश एवं छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा नियम 1998 के नियम 3 की अव्हेलना साबित होता है। उक्त अभिलेखों का प्रभार नहीं दिये जाने के संबंध में जनपद पंचायत बलौदाबाजार के द्वारा पत्र जारी कर 03 दिवस के भीतर सम्पूर्ण अभिलेख व सामग्री को नवपदस्थ सचिव को सौंपकर प्रतिवेदन जनपद पंचायत बलौदाबाजार में जमा करने का आदेश दिया गया था। यदि समय अवधि के भीतर अभिलेख नहीं सौंपने पर पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण दर्जकर वेतन वृद्वि रोकने संबंधी कार्यवाही किया पत्र में लिखा गया था। इसके बावजूद तत्कालिन सचिव कांशीराम रजक के द्वारा नवपदस्थ सचिव को अभी तक सम्पूर्ण अभिलेख व सामग्री को नहीं सौंपा गया है। जिसके संबंध में 29 अप्रैल को जनपद पंचायत बलौदाबाजार से तत्कालिन सचिव के नाम से आदेश निकाला गया। जिसमें तत्कालिन सचिव के द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, और न ही कार्यालय में उपस्थित हो रहे है, जो कि छ.ग. सेवा नियम 1998 के नियम 3 की अवहेलना की श्रेणी में आता है। स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में काम नही दाम नही की प्रक्रिया के तहत कार्यवाही करने की बात कहीं गई है। वही, तत्कालिन सचिव कांशीराम रजक को सम्पूर्ण अभिलेख व सामग्री को नवपदस्थ सचिव को सौंपने आदेश निकाला जा रहा है, इसके बाद भी तत्कालिन सचिव अभिलेखो को नहीं सौंप रहे है, और न ही जनपद कार्यालय में उपस्थित हो रहे है। वही, अभिलेखों को प्रभार में नहीं दिये जाने से विभागीय आडिट एवं 15 वें वित्त योजना का आनलाईन आडिट तथा शासकीय कार्य बाधित हो रहा है। वही, जनपद पंचायत बलौदाबाजार के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) 02 मई 2024 को पत्र लिखा गया। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा तत्कालिन सचिव कांशीराम रजक से समस्त अभिलेख एवं दस्तावेजों को जप्त करने के लिए लिखा गया है, लेकिन दो माह बीतने को है, अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।क्या कहते है ग्राम सरपंच
तत्कालिन सचिव कांशीराम रजक के द्वारा रिकार्ड नहीं सौंपने की वजह से पंचायत का काम काज प्रभावित हो रहा है। इसके संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।
झब्बूलाल साहू, सरपंच
ग्राम पंचायत अहिल्दा
क्या कहते है सचिव
जिला और जनपद पंचायत बलौदाबाजार में तत्कालिन सचिव के द्वारा पुराना रिकार्ड नहीं सौंपने के
संबंध में 2 (दो ) बार पत्र लिख चूकी हॅू। लेकिन इसके संबंध में प्रतिवेदन अभी तक मुझे नहीं दिया गया है।
श्रीमती ऋतु साहू, सचिव
ग्राम पंचायत अहिल्दा।