शासन के नियमो का बलौदाबाजार आबकारी ही उड़ा रहा है धज्जिया
खाद्य सुरक्षा विभाग को पता ही नहीं :
बिना फूड लाइसेंस खुल गए अहाते लगभग छह महीने में कोई कार्रवाई नहीं
बलौदाबाजार- खाद्य एवं औषधि विभाग से लाइसेंस लिए बिना ही बलौदाबाजार भाटापारा जिले में ठेकेदारों ने अहाते खोल लिए हैं। इन अहातों का टेंडर मई में आबकारी विभाग द्वारा दिया गया था। अहाता खोलने के लिए आबकारी के साथ खाद्य एवं औषधि विभाग का लाइसेंस लेना भी अनिवार्य है। ठेकेदारों ने अहाता खोलने के पूर्व आबकारी विभाग से लाइसेंस तो जारी करा लिए, लेकिन खाद्य एवं औषधि विभाग से लाइसेंस लेना ही भूल गए हैं। तब से लेकर अब तक सभी अहाते खाद्य एवं औषधि विभाग से लाइसेंस लिए बिना ही चलाए जा रहे हैं।
इधर इस मामले में आबकारी विभाग के अधिकारी का कहना है कि अहाता खोलने का लाइसेंस उनका विभाग देता है, लेकिन खान-पान की चीजों की विक्री संबंधी लाइसेंस खाद्य एवं औषधि विभाग जारी करता है। वहीं दूसरी ओर खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारी का कहना है कि लाइसेंस जारी किए हैं या नहीं, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है।
करीब पाँच से छः महीने बीत चुके अहाता खुले हुए
बलौदाबाजार भाटापारा जिले में 26 अहातों के लिए अप्रैल में आबकारी विभाग ने टेंडर निकाला था। अहातों का ठेका 1 मई 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए दिया गया है। इस तरह ऊंची बोली के आधार पर ठेके पर दिए गए अहातों को खुले पाँच माह हो चुका है, लेकिन ठेकेदारों ने अहाता खोलने से पूर्व विभाग द्वारा जारी नियमों का पालन किया गया है या नहीं, इसकी जांच तक नहीं की गई है। यही कारण है कि इन करीब पाँच महीने में ठेकेदारों ने खाद्य एवं औषधि विभाग से लाइसेंस तक जारी नहीं कराया है।
चखना सेंटर अनुज्ञप्तिधारक, सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त मे है नियम का उल्लेख
(11.11) अनुज्ञप्तिधारी को राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अधिनियम एवं नियमों के तहत समस्त आवश्यक लायसेंस / अनुमति जैसे FSSAI लायसेंस लेना अनिवार्य होगा तथा समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना होगा एवं उल्लंघन की स्थिति में उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही अनुज्ञप्तिधारी की होगी।
10 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान
खाद्य एवं औषधि विभाग से लाइसेंस जारी किए बिना अहाता में खान-पान की चीजें बेचने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है। विभागीय सूत्र के अनुसार बिना लाइसेंस के अहाता में खान-पान की चीजें बेचना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा 63 के तहत दंडनीय है। इसके तहत 10 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। हालांकि पूर्व में जुर्माना 5 लाख रुपए और 6 माह तक राजा का प्रावधान था। अधिनियम में बाद में संशोधन किया गया था। इसके बाद सजा का प्रावधान हटाकर जुर्माना राशि दोगुना की गई है।
आहाता मे कचरा प्रबंधन का खुला उल्लंघन
आहाता अनुज्ञा नियम के परिशिष्ट (11.14) के अनुसार मदिरा दुकान के परिसर एवं अहाता की साफ-सफाई की जिम्मेदारी अहाता के अनुज्ञप्तिधारी की होगी, अनुज्ञप्तिधारी सूखा एवं गीले कचरे हेतु पृथक-पृथक कुडेदान रखेगा, जो कि समय-समय पर खाली किया जाना होगा। अहाता परिसर में प्रतिदिन कम से कम 02 बार साफ-सफाई किया जाना आवश्यक होगा। सामने की सफाई केवल खानापूर्ति के हिसाब से हो रही है पूरा कचरा चखना सेंटर के पीछे छुपा देते है
इन नियमों का भी पालन नहीं
अहाता के लिए कवर्ड एरिया 150 वर्गफीट का होना चाहिए। एरिया छोटा होने पर तो ऊपरी तल मिलाकर अहाता खोला जाना है। अहाता परिसर फ्लोरिंगयुक्त होना चाहिए। अहाता का प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग व आम रास्ता की ओर नहीं होना चाहिए। प्रवेश द्वार का मुख्य द्वार का आकार 3.3बायी 6.6 होना चाहिए। पार्किंग, एग्जास्ट फेन, शौचालय, बिजली एवं साफ-सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। अहातों में इनमें से भी कई नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।
*जिला बलौदाबाजार भाटापारा के आबकारी विभाग मे संचालित 26मदिरा दुकानो संचालित हो रही है आहाता*
देशी मदिरा दुकान भाटापारा 01 विदेशी मदिरा दुकान भाटापारा 01 देशी मदिरा दुकान भाटापारा 02 विदेशी मदिरा दुकान भाटापारा 02 देशी मदिरा दुकान अर्जुनी
विदेशी मदिरा दुकान अर्जुनी देशी मदिरा दुकान बलौदाबाजार
विदेशी मदिरा दुकान बलौदाबाजार देशी मदिरा कम्पोजिट दुकान इन्द्रानगर देशी मदिरा कम्पोजिट दुकान रवान
देशी मदिरा दुकान लवन विदेशी मदिरा दुकान लवन
विदेशी मदिरा दुकान सिमगा देशी मदिरा दुकान कम्पोजिट सिमगा विदेशी मदिरा दुकान हिरमी देशी मदिरा दुकान कम्पोजिट हिरमी देशी मदिरा दुकान पलारी विदेशी मदिरा दुकान पलारी देशी मदिरा दुकान कम्पोजिट रोहांसी
विदेशी मदिरा दुकान कसडोल देशी मदिरा दुकान कटगी
विदेशी मदिरा दुकान कटनी देशी मदिरा दुकान बया
विदेशी मदिरा दुकान बया देशी मदिरा दुकान कम्पोजिट टुण्ड्रा विदेशी मदिरा दुकान बलौदा।
बड़ा सवाल ?
*क्या कार्यकारी आबकारी विभाग को आहाता अनुज्ञा शर्त की जानकारी नहीं जो करीब छःमाह होने तक पंजीयन नहीं करा पाई?*
*जिले के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग है किन्तु उन्हें क्या आजपर्यंत तक यह नहीं पता कि जिले मे भट्टी के अंतर्गत चखना सेंटर संचालित हो रही है उनको एफएसएसएआई (FSSAI) पंजीयन कराना है?*
पलारी और कसडोल ब्लॉक मे भट्टी क्षेत्र मे संचालित आहाता के चखना सेंटर के एफएसएसएआई (FSSAI) लायसेंस तो नहीं है चखना सेंटर के इस सम्बन्ध मे एफएसएसएआई लायसेंस होना है इसकी जानकारी नहीं है
चंचल वर्मा
खाद्य सुरक्षा निरिक्षक
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग
*आहाता नियम के अंतर्गत चखना सेंटर के मे एफएसएसएआई लायसेंस होना है मै अभी नोटिस देकर लाइसेंस के लिए पंजीयन कराने को बोलता हूँ।*
गजेंद्र सिंह
जिला आबकारी अधिकारी
जिला बलौदाबाजार भाटापारा